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सांसद रीति पाठक को दोहरे पद के मामले में कलेक्टर की क्लीन चिट

भोपाल |सीधी से सांसद रीति पाठक को लाभ के दोहरे पद के मामले में कलेक्टर की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। कलेक्टर सीधी ने अपना जवाब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) मध्यप्रदेश को भेजा है, जिसे चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। पाठक पर आरोप था कि लोकसभा का नामांकन भरते समय जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर थी, उन्होंने इस पद पर रहते हुए सांसद का चुनाव लड़ा था। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मुकेश नायक ने सीईओ को शिकायत की थी जिस पर आयोग ने कलेक्टर से जांच रिपोर्ट मांगी थी। सीधी कलेक्टर ने दोनों पक्षों से इस संबंध में चर्चा कर पक्ष जानने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी। कलेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि रीति पाठक ने सांसद पद के लिए 24 मार्च 2014 को नामांकन पत्र भरा था। निर्वाचन परिणाम की घोषणा 16 मई 2014 को होने के बाद उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा 24 मई को रीवा कमिश्नर को भेज दिया था, जिसे 29 मई 2014 को स्वीकार भी कर लिया गया। 

जिलापंचायत अध्यक्ष का पद लाभ की श्रेणी में नहीं आता 
जिलापंचायत अध्यक्ष का पद लाभ की श्रेणी में नहीं आता है, इसका उल्लेख राज्य सरकार की सूची में नहीं है। सांसद रीति पाठक द्वारा लाभ के दोहरे पद के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी सीधी कलेक्टर से जांच कराई गई, रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है।’ -एसएसबंसल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र 

पीड़ित मानसिकता के लोग 
पीड़ितमानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने मेेरी शिकायत की थी। मैने कभी दोहरे पद का लाभ लिया ही नहीं। यह जांच रिपोर्ट से साफ हो गया है।’
 रीतिपाठक, सांसद, सीधी 

शिकायत में जो आरोप लगाए गए थे, उनकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। पहले भी ऐसा हो चुका है। दोबारा जांच करवाई तो उसमें भी लीपापोती कर दी गई है। उचित फोरम पर इस रिपोर्ट के विरोध में शिकायत दर्ज कराएंगे।
मुकेशनायक, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक, कांग्रेस

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