मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ 16 अक्टूिबर से मिलेगा : कलेक्टर
राज कुमार पंत
जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न
अशोकनगर : मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ कृषकों को 16 अक्टू बर 2017 से प्राप्त होगा। योजनान्तृर्गत किसानों का पोर्टल पर नि:शुल्कर पंजीयन 11 अक्टू बर तक किया जायेगा। यह पंजीयन जिले के गेहॅू खरीदी केन्द्रों् पर किये जा रहे है। साथ ही साइबर कैफे या जिन किसानों के पास इंटरनेट की सुविधा है वे इसका उपयोग कर सकते है। पंजीयन के बाद कृषकों को कम्यूस टराज्डो रसीद प्राप्तक होगी। इस आशय के विचार कलेक्ट र श्री बी.एस.जामोद द्वारा मंगलवार को आयोजित कलेक्ट्रे ट सभाकक्ष में आयोजित मुख्य.मंत्री भावांतर भुगतान योजनान्त र्गत गठित जिला स्तभरीय क्रियान्वखयन समिति की बैठक के दौरान व्य्क्तत किये। बैठक में उप संचालक कृषि श्री एस.एस.मरावी, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री जी.एस.राजपूत, कृषि वैज्ञानिक गुप्तात, समिति के सदस्यदगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री जामोद ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजनान्त्र्गत अधिक से अधिक योजना का पंजीयन कराया जाए। साथ ही योजना के संबंध में व्याधपक प्रचार प्रसार कर कृषकों को योजना के लाभ के बारे में बताया जाए। उन्होंने योजना के सफल क्रियान्व यन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यवक निर्देश दिए।
आठ फसलें अधिसूचित
मुख्यमंत्री भावांतर योजनान्तर्गत आठ फसलें सोयाबीन, मूगंफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उडद, तुअर के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत राज्य शासन के द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर खरीफ 2017 के लिए किसान द्वारा अधिसूचित फसल कृषि उपज मंडी समिति के प्रागंण में विक्रय किए जाने पर राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मंडियों की माडल विक्रय दर के अंतर की राशि को ‘‘भावांतर भुगतान योजना‘‘ अंतर्गत किसान के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। योजना का लाभ उन्ही‘ किसानों को मिलेगा जो 11 सितम्ब्र से 11 अक्टू बर तक अपना ऑनलाईन पंजीयन करायेगें। उन्हेंो आधार नंबर भी देना होगा। इन फसलों के लिए विक्रय अवधि एवं मॉड्यल विक्रय दर तय की जायेगी। तुअर को छोड शेष फसलों की विक्रय अवधि 16 अक्टूयबर से 15 दिसम्बोर होगी। तुअर की विक्रय अवधि 01 फरवरी से 30 अप्रैल होगी।
पंजीयन हेतु दस्तावेज अनिवार्य
पंजीयन हेतु किसान स्वयं का आधार कार्ड, समग्र आईडी, भू-ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक आदि की फोटो कापी, मोबाईल नंबर अनिवार्यतः साथ में लेकर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
जिलेवार औसत उत्पाीदकता
भावांतर भुगतान योजना हेतु जिलेवार औसत उत्पा्दिकता निर्धारित की गई है। अशोकनगर जिले में सोयाबीन की औसत उत्पापदकता एक हेक्टेहयर में 14 क्विटंल 87 किलो, उड़द की औसत उत्पाूदकता 04 क्विटंल 83 किलो, मक्काय की औसत उत्पापदकता 15 क्विटंल 87 किलो तथा मूंग की उत्पाेदकता 04 क्विटंल 43 किलो निर्धारित की गई है।
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com