शिवराज मानहानि केस: कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा को 2 साल की जेल
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता केके मिश्रा के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जिला अदालत भोपाल ने दोपहर में फैसला सुनाते हुए केकिे मिश्रा को मानहानि का दोषी करार देते हुए हुए उन्हें दो साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही मिश्रा पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अस्वीकारा था आरोप पत्र
सीएम मानहानि मामले में आरोपी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ अदालत ने अप्रैल में आरोप तय कर दिए थे। विशेष न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नि पर झूठे आरोप लगाकर मानहानि किए जाने आरोप-पत्र दिया था जिसेे मिश्रा ने अस्वीकार कर दिया। वहीं केके मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सीएम शिवराज सिंह चौहान व उनकी पत्नि साधना सिंह के खिलाफ व्यापमं मामले में भारी भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए थे।
यह था आरोप
केके मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सीएम की पत्नि गोंदिया की रहने वाली हैं इसलिए वहां के करीब एक दर्जन लोगों को व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित किया गया है। मिश्रा ने गोंदिया के 19 लोगों का परिवहन आरक्षक के रूप में चयन होने पर मय प्रमाणों के यह आरोप लगाए थे। इसी प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों द्वारा भी व्यापमं में भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों पर सरकारी वकील आनंद तिवारी ने केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि मामला अदालत में पेश किया था।
मिश्रा मौजूद रहे हर सुनवाई
शुक्रवार को कोर्ट द्वारा केेके मिश्रा के खिलाफ सुनाए फैसले के समय वे भोपाल नहीं थे इसके अलावा अब तक हुई लगभग सभी सुनवाई में मिश्रा बराबर कोर्ट पहुंचते रहे। इस मामले में जब ट्रायल शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के साथ ही केके मिश्रा भी कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान मिश्रा पर आरोप तय कर दिए गए थे। मामले में सीएम के बयानों का क्रास एग्जामिशनेशन हुआ। इससे पहले 25 नवंबर 2016 को इसी कोर्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान पेश हुए थे।
बौखला गए हैं सीएम
शिवराजसिंह चौहान अब राजनीति मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। सीएम राजनीतिक बदले पर उतर आए हैं वे बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस के सत्ता की ओर बढ़ते कदमों से भाजपा डरी हुई है। इस आदेश के खिलाफ अब मिश्रा हाईकोर्ट का जाएंगे।
जेपी धरोतिया, कांग्रेस प्रवक्ता
सच्चाई की जीत हुई
सभी आरोप आधारहीन थे इसी सच्चाई के साथ हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी हो गया।
राजपालसिंह सिसौदिया, भाजपा प्रवकता
शिवराज बोले सत्य की जीत
केके मिश्रा को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि
सत्येन धार्य ते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि:
सत्येन वायावो वांति सर्व स्त्ये प्रतिष्ठम
अर्थात— सत्य की हमेशा जीत होती है। इस मामले में भी सत्य की जीत हुई है और साबित हो गया है कि मिश्रा ने मानहानि की थी।
अस्वीकारा था आरोप पत्र
सीएम मानहानि मामले में आरोपी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ अदालत ने अप्रैल में आरोप तय कर दिए थे। विशेष न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नि पर झूठे आरोप लगाकर मानहानि किए जाने आरोप-पत्र दिया था जिसेे मिश्रा ने अस्वीकार कर दिया। वहीं केके मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सीएम शिवराज सिंह चौहान व उनकी पत्नि साधना सिंह के खिलाफ व्यापमं मामले में भारी भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए थे।
यह था आरोप
केके मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सीएम की पत्नि गोंदिया की रहने वाली हैं इसलिए वहां के करीब एक दर्जन लोगों को व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित किया गया है। मिश्रा ने गोंदिया के 19 लोगों का परिवहन आरक्षक के रूप में चयन होने पर मय प्रमाणों के यह आरोप लगाए थे। इसी प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों द्वारा भी व्यापमं में भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों पर सरकारी वकील आनंद तिवारी ने केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि मामला अदालत में पेश किया था।
मिश्रा मौजूद रहे हर सुनवाई
शुक्रवार को कोर्ट द्वारा केेके मिश्रा के खिलाफ सुनाए फैसले के समय वे भोपाल नहीं थे इसके अलावा अब तक हुई लगभग सभी सुनवाई में मिश्रा बराबर कोर्ट पहुंचते रहे। इस मामले में जब ट्रायल शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के साथ ही केके मिश्रा भी कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान मिश्रा पर आरोप तय कर दिए गए थे। मामले में सीएम के बयानों का क्रास एग्जामिशनेशन हुआ। इससे पहले 25 नवंबर 2016 को इसी कोर्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान पेश हुए थे।
बौखला गए हैं सीएम
शिवराजसिंह चौहान अब राजनीति मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। सीएम राजनीतिक बदले पर उतर आए हैं वे बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस के सत्ता की ओर बढ़ते कदमों से भाजपा डरी हुई है। इस आदेश के खिलाफ अब मिश्रा हाईकोर्ट का जाएंगे।
जेपी धरोतिया, कांग्रेस प्रवक्ता
सच्चाई की जीत हुई
सभी आरोप आधारहीन थे इसी सच्चाई के साथ हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी हो गया।
राजपालसिंह सिसौदिया, भाजपा प्रवकता
शिवराज बोले सत्य की जीत
केके मिश्रा को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि
सत्येन धार्य ते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि:
सत्येन वायावो वांति सर्व स्त्ये प्रतिष्ठम
अर्थात— सत्य की हमेशा जीत होती है। इस मामले में भी सत्य की जीत हुई है और साबित हो गया है कि मिश्रा ने मानहानि की थी।
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