Umaria News : कृषक गण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16 अगस्त तक फसलों का बीमा कराए
उमरिया : फसलो को जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16 अगस्त 2018 तक फसलों का बीमा कराए। खरीफ मौसम में तिलहन एवं दलहनी फसलो के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत जमा करना होगा। फसल बीमा हेतु जिला स्तर पर उडद फसल अधिसूचित की गई है, जिसकी बीमित राशि 21 हजार है, इसका प्रीमियम 420 रूपये प्रति हे0 जमा कर किसान अपनी एक हेक्टेयर फसल का बीमा करा सकते है।
इसी प्रकार तहसील स्तर पर कोदो कुटकी बांधवगढ, पाली नौरोजाबाद एवं चंदिया तहसील , तिल चंदिया मानपुर तहसील के लिए अधिसूचित की गई है जिसकी बीमित राशि कोदो , कुटकी के लिए 13100 है , इसका प्रीमियम 662रू0 प्रति हे0, तिल की बीमित राशि 14300, प्रीमियम 286 रू0 प्रति हे0 होगा। इसी तरह पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित , असिंचित , सोयाबीन , तुअर एवं मक्का अधिसूचित फसल है जिनकी बीमित राशि धान सिंचित के लिए बीमित राशि 26250 जिसका प्रीमियम 525 रू0 प्रति हे0, धान असिंचित बीमित राशि 21 हजार, जिसकी प्रीमियम राशि 420 रू0 प्रति हे0, सोयाबीन की बीमित राशि 26250रू0, बीमित राशि 525 रू0, तुअर की बीमित राशि 24500रू0, बीमित राशि 490 रू प्रति हे0, मक्का की बीमित राशि 14हजार, प्रीमियम 280 रू0 प्रति हे0 जमा कर किसान एक हे0 फसल का बीमा करा सकते है।
उप संचालक कृषि ने बताया है कि योजना में शामिल जोखिम , वाधित बुवाई , रोपणी, जोखिम , खडी फसल , गैर बाधित जोखिम जैसे सूखे , लंबी शुष्क , भूमि व रोग , बाढ जल भराव, भू स्खलन, प्राकृतिक / दुर्घटनाओं आकाशीय बिजली, तूफान ओला वृष्टि, चक्रवात , आंधी , समुद्री तूफान, भंवर एवं बवण्डर के कारण होेने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए वृहद जोखिम दिया जाता है।
अधिसूचित क्षेत्र में व्यक्तिगत खेत के आधार पर फसल को प्रभावित करने वाले कारको से क्षति होने पर बीमा कंपनी को 72 घंटे केभीतर टोल फ्री नंबर 18002669725 पर सूचना या शिकायत करने पर दावे का प्रावधान किया गया है। यह योजना अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषको के लिए अनिवार्य एवं अऋणी कृषको के लिए ऐच्छिक है। अऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा कराएं जिसमें बोनी प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका की फोटो, पासबुक की फोटोकापी एवं फार्म के साथ कृषक का जिस बैंक में खाता हो वहां प्रीमियम जमा कर बीमा कराया जा सकता है।
उप संचालक कृषि ने जिले के किसानो से कहा है कि फसल बीमा कराने में कोई कठिनाई हो तो वे अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी या जिला स्तर पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से संपर्क स्थापित करें ।
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