दूसरे बैंक का ATM इस्तेमाल करना हुआ महंगा
मुंबईः यदि आप को अपने बैंक ए.टी.एम. के अलावा दूसरे बैंक ए.टी.एम. का इस्तेमाल करने की आदत है तो अब अपनी यह आदत सुधार लीजिए। अब तक आप किसी भी बैंक के ए.टी.एम. से अपने पैसे निकाल लेते थे लेकिन अब इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। मुंबई से इसकी शुरूआत होने जा रही है।
एक अंग्रेजी अखबार ने यह खबर दी है। अखबार के मुताबिक अब दूसरे बैंक के ए.टी.एम. से अपने पैसे हर महीने 2 बार तक ही मुफ्त में निकाल सकते हैं लेकिन इसके बाद आपको फीस देनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को इसके लिए हरी झंडी दे दी है।
नई व्यवस्था के तहत 2 बार के बाद नकदी निकालने के लिए यूजर को हर बार 20 रुपए देने होंगे। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि इस सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है और खातेदार दूसरे बैंकों के ए.टी.एम. से बहुत ज्यादा बार पैसे निकलने लगे हैं। इससे कार्ड इश्यू करने वाले बैंक को घाटा होता है। उधर, ए.टी.एम. लगाने वाली कंपनियां यह रोना रो रही हैं कि उन्हें सिक्योरिटी वगैरह देने में काफी खर्च करना पड़ रहा है।
2009 में रिजर्व बैंक के आदेश पर दूसरे बैंकों के ए.टी.एम. से पैसे निकालना निःशुल्क कर दिया गया था लेकिन बाद में बैंकों के आग्रह पर रिजर्व बैंक ने 5 बार तक निकासी को निःशुल्क रखा और 10 हजार रुपए तक की बाध्यता रखी थी। यानी आप दूसरे बैंकों के ए.टी.एम. से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ग्राहकों को इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ता था लेकिन संबद्ध बैंक को ए.टी.एम. लगाने वाले को 15 रुपए प्रति निकासी पर देने होते थे।
एक अंग्रेजी अखबार ने यह खबर दी है। अखबार के मुताबिक अब दूसरे बैंक के ए.टी.एम. से अपने पैसे हर महीने 2 बार तक ही मुफ्त में निकाल सकते हैं लेकिन इसके बाद आपको फीस देनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को इसके लिए हरी झंडी दे दी है।
नई व्यवस्था के तहत 2 बार के बाद नकदी निकालने के लिए यूजर को हर बार 20 रुपए देने होंगे। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि इस सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है और खातेदार दूसरे बैंकों के ए.टी.एम. से बहुत ज्यादा बार पैसे निकलने लगे हैं। इससे कार्ड इश्यू करने वाले बैंक को घाटा होता है। उधर, ए.टी.एम. लगाने वाली कंपनियां यह रोना रो रही हैं कि उन्हें सिक्योरिटी वगैरह देने में काफी खर्च करना पड़ रहा है।
2009 में रिजर्व बैंक के आदेश पर दूसरे बैंकों के ए.टी.एम. से पैसे निकालना निःशुल्क कर दिया गया था लेकिन बाद में बैंकों के आग्रह पर रिजर्व बैंक ने 5 बार तक निकासी को निःशुल्क रखा और 10 हजार रुपए तक की बाध्यता रखी थी। यानी आप दूसरे बैंकों के ए.टी.एम. से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ग्राहकों को इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ता था लेकिन संबद्ध बैंक को ए.टी.एम. लगाने वाले को 15 रुपए प्रति निकासी पर देने होते थे।

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