उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मियाद आज ख़त्म, SC में होगी सुनवाई
नई
दिल्ली: उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मियाद आज ख़त्म हो रही है। मामले
पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। पिछली सुनवाई में केंद्र की
अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का
आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फ़ैसले पर आज तक की रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे।
उत्तराखंड कांग्रेस के बाग़ी विधायकों की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत और स्पीकर को नोटिस जारी किया था।
संसद में रहा इस मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। उत्तराखंड को लेकर चल रहे हंगामे में राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तराखंड में केंद्र की भूमिका की आलोचना का जवाब देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में जो हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अल्पमत को बहुमत में बदल डाला। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेटली ने यह भी कहा कि इस मामले में चर्चा होगी लेकिन तब होगी जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला सदन के सामने आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फ़ैसले पर आज तक की रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे।
उत्तराखंड कांग्रेस के बाग़ी विधायकों की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत और स्पीकर को नोटिस जारी किया था।
संसद में रहा इस मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। उत्तराखंड को लेकर चल रहे हंगामे में राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तराखंड में केंद्र की भूमिका की आलोचना का जवाब देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में जो हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अल्पमत को बहुमत में बदल डाला। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेटली ने यह भी कहा कि इस मामले में चर्चा होगी लेकिन तब होगी जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला सदन के सामने आएगा।

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