2जी स्पेक्ट्रम घोटाला : सभी आरोपी बरी, ए. राजा और कनिमोझी को मिली राहत
नई दिल्ली : 2जी घोटाले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने हैरान करने वाला फैसला है। स्पेशल कोर्ट ने कनिमोझी और ए.राजा सहित 24 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने तीन मामलों की सुनवाई की है, जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है।
खबरों के मुताबिक, सीबीआई कोर्ट के आगे आरोप सिद्ध करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे पाई, जिसकी वजह से कनिमोझी और ए.राजा सहित सभी आरोपियो को बरी किया गया है। ए राजा और कनिमोझी के समर्थकों से कोर्ट परिसर भरा हुआ है और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।
इस मामले में तात्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके राज्यसभा सांसद कनिमोई समेत कई हाई-प्रोफाइल लोग आरोपी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन मामलों की सुनवाई की है, जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है।
ये था घोटाला
साल 2010 में 2जी घोटाले का खुलासा हुआ था, जब भारत के महालेखा और नियंत्रक परिक्षक ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे।
जानकारी के मुताबिक 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाए पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे।
भारत के महालेखा और नियंत्रक परिक्षक की रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकारी खजाने को एक लाख 76 हजार करोड़ रूपयों का कथित नुकसान हुआ था।
ये है आरोपी
पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, डीएमके राज्यसभा सांसद कनिमोई, पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए. राजा के तत्कालीन निजी सचिव आरके चंदौलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, यूनिटेक कंपनी के एमडी संजय चंद्रा, कुशेगांव फ्रूटस एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल, कलाईगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी गौतम जोशी, सुरेंद्र पिपारा, हरि नैयर आरोपी हैं. इसके अलावा तीन कंपनियों स्वान टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडू) को भी आरोपी बनाया गया है।
खबरों के मुताबिक, सीबीआई कोर्ट के आगे आरोप सिद्ध करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे पाई, जिसकी वजह से कनिमोझी और ए.राजा सहित सभी आरोपियो को बरी किया गया है। ए राजा और कनिमोझी के समर्थकों से कोर्ट परिसर भरा हुआ है और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।
इस मामले में तात्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके राज्यसभा सांसद कनिमोई समेत कई हाई-प्रोफाइल लोग आरोपी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन मामलों की सुनवाई की है, जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है।
ये था घोटाला
साल 2010 में 2जी घोटाले का खुलासा हुआ था, जब भारत के महालेखा और नियंत्रक परिक्षक ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे।
जानकारी के मुताबिक 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाए पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे।
भारत के महालेखा और नियंत्रक परिक्षक की रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकारी खजाने को एक लाख 76 हजार करोड़ रूपयों का कथित नुकसान हुआ था।
ये है आरोपी
पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, डीएमके राज्यसभा सांसद कनिमोई, पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए. राजा के तत्कालीन निजी सचिव आरके चंदौलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, यूनिटेक कंपनी के एमडी संजय चंद्रा, कुशेगांव फ्रूटस एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल, कलाईगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी गौतम जोशी, सुरेंद्र पिपारा, हरि नैयर आरोपी हैं. इसके अलावा तीन कंपनियों स्वान टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडू) को भी आरोपी बनाया गया है।
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