पूरे मनोयोग के साथ प्रकरणों का निराकरण करें- जिला एवं सत्र न्यायाधीष रवि कुमार नायक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संपन्न
पूरे मनोयोग के साथ प्रकरणों का निराकरण करें- जिला एवं सत्र न्यायाधीष रवि कुमार नायक
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संपन्न
अनूपपुर / जिला एवं सत्र न्यायाधीष रवि कुमार नायक ने शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर अनूपपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के आसंदी से सभी खण्डीपीठों के पीठासीन अधिकारियों तथा सदस्यों से कहा कि पूरे मनोयोग के साथ प्रकरणों का निराकरण करें। नायक ने कहा कि पूरे देश में लोक अदालतों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
लोक अदालतें जन आंदोलन का स्वरूप ले रही है। आपने कहा कि मानव-मानव के बीच बढ़ती दूरी ही विवाद का कारण बनती है। जिसके कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती है तथा पक्षकारों को न्याय मिलने में देरी होती है। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के कारण पक्षकारों का मानव श्रम बेकार होता है। जिसका दुष्प्रभाव परिवार, समाज एवं देष के विकास पर परिलक्षित होता है। लोक अदालत का आयोजन लोगों में आपसी भाईचारे को बढ़ाकर आपसी समझ-बूझ द्वारा विवादरहित समाज की स्थापना तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण है। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर महेश कुमार सैनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर जीतेन्द्र नारायण सिंह, व्यवहार न्यायधीश वर्ग-1 अनूपपुर वारिन्द्र कुमार तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जगदीश पाण्डेय, अधिवक्तागण, पक्षकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ डीजे रवि कुमार नायक द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश रवि कुमार नायक ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार थोड़ा त्याग कर बहुत बड़ी जीत हासिल करता है। विनम्रता कभी भी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाती है, बल्कि उसके दीर्घगामी परिणाम होते हैं। इससे आने वाली पीढ़ी को भी सीख मिलती है। आवेश या नासमझी में किए गए कार्य के पश्चात् यदि क्षमाभाव हो तो प्रकरणों का निराकरण हो सकता है। इससे न किसी की जीत होती है और न किसी की हार, बल्कि वैमनश्यता समाप्त होती है। आपने कहा कि न्यायालयों में परम्परागत रूप से कार्य करने वाली न्यायप्रणाली के कारण बड़ी संख्या में प्रकरण लंबे समय तक लंबित रहते थे। लोक अदालत के माध्यम से इस समस्या का हल खोज लिया गया है। अब लोगों को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त होने लगा है। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरण में विवाद समाप्त होता है। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ अन्तर आत्मा से सुलह एवं समझौते का अवसर मिलता है। इसी प्रकार न्यायालयीन प्रकरणों में जमीन संबंधी विवादो की दिशा में दोनो पक्षों को समझाने में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठो के माध्यम से आपसी सुलह और समझौता के आधार पर कई प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश महेश कुमार सैनी ने बताया कि लोक अदालत की अवधारणा सन् 1982 में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायधीश श्री भगवती द्वारा गुजरात में आयोजित कर दी गई थी। सन् 1987 में नियम बनाकर लोक अदालत को वैधानिक अर्हता प्रदान की गई। आपने कहा कि लोक अदालत की अवधारणा हमारे देश में पहले से ही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि लोग अपने विवादों का निराकरण आपसी सहमति से करें तो विवादरहित समाज की स्थापना होगी। ऐसा करने से समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलता है तथा आर्थिक कारण न्याय में बाधक नहीं बनते हैं। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री जगदीश पाण्डेय ने कहा कि आपसी और सुलह समझौता के आधार पर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में पारित आदेश की अपील नहीं होती है। साथ ही भाई चारे के साथ सभी प्रकार के प्रकरणों को निराकृत करने का अवसर मिलता है।
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