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पंचायत द्वारा आवंटित रेत खदानों के उत्खनन पर NGT ने लगाई रोक

होशंगाबाद । जिले में पंचायतों द्वारा आवंटित रेत खदानों में हो रही अवैध खनन पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। वही इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है। बताया जा रहा है कि यह रोक पंचायत खदान की आड़ में हो रहे अवैध खनन और पर्यावरण के नियमों के उलंघन के चलते लगाई गई है।इस कार्रवाई के बाद माफियाओं में हडकंप की स्थिति पैदा हो गई है।

दऱअसल, मप्र शासन द्वारा नई रेत नीति 2017  के अतंर्गत पंचायतों को खदाने आवंटित की गई थी।लेकिन होशंगाबाद जिले में पंचायतों को आवंटित रेत खदानों की आड़ में रेत माफियाओं द्वारा धडल्ले से उत्खनन किया जा रहा था।इसके साथ ही माफियाओं द्वारा कार्रवाई करने वालों के साथ गुंडागर्दी भी की जा रही थी। इसकी शिकायत वैध रेत ठेकेदार शिवम् इंटरप्रायजेस द्वारा कलेक्टर से लेकर खनिज विभाग तक की गई थी। लेकिन केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नही किया गया। जब इसकी शिकायत एनजीटी से की ।शिवम् इंटरप्रायजेज के मैनेजर ने शिकायत में बताया था कि खदानों से माफियाओं जरुरत से ज्यादा खुदाई कर रहे है, जिससे रेत का अभाव हो रहा है।इस संबंध में कलेक्टर से लेकर खनिज विभाग तक शिकायत की गई है लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई है। उनका कहना है कि नई रेत नीति के अंतर्गत जिला खनिज विभाग को हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है वही पुलिस को भी किसी भी अवैध डंपर को रोककर पूछने का अधिकार नही है।जिस कारण रेत माफिया बिना रॉयल्टी के धडल्ले से अवैध उत्खनन और परिवहन करते है। एनजीटी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई और खदानों पर किसी भी प्रकार के उत्खनन  पर रोक लगा दी गई।इसकी शिकायत कंपनी के मैनेजर रमेश पैठे द्वारा की गई थी।

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