जिले में राजस्व शिविरों का आयोजन 21 अगस्त से
एमपी ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्टर राज पंत गुना। जिले में राजस्व निरीक्षक सर्किलवार राजस्व शिविरों का आयोजन रखा गया है। कलेक्टर राजेश जैन ने राजस्व शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार संबंधित राजस्व निरीक्षक वृत्त के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में पंचायत के सरपंच, सचिव एवं चौकीदार के माध्यम से कराने के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं।
ये शिविर तहसील गुना में रा.नि.मं. गुना में 21 अगस्त को, रा.नि.मं. ऊमरी में 23 अगस्त को एवं रा.नि.मं. म्याना में 24 अगस्त को, तहसील बमोरी में रा.नि.मं. बमोरी में 21 अगस्त को एवं रा.नि.मं. फतेहगढ़ में 23 अगस्त को, तहसील आरोन में रा.नि.मं. आरोन में 21 अगस्त को, रा.नि.मं. पनवाड़ीहाट में 23 अगस्त को एवं रा.नि.मं. बरखेड़ाहाट में 24 अगस्त को, तहसील राघौगढ़ में रा.नि.मं. राघौगढ़ में 21 अगस्त को एवं रा.नि.मं. कर्माखेड़ी में 23 अगस्त को, तहसील मक्सूदनगढ़ में रा.नि.मं. मक्सूदनगढ़ में 21 अगस्त को एवं रा.नि.मं. जामनेर में 23 अगस्त को, तहसील चांचौड़ा में रा.नि.मं. चांचौड़ा में 21 अगस्त को, रा.नि.मं. पैंची में 23 अगस्त को एवं रा.नि.मं. रमड़ी में 24 अगस्त को तथा तहसील कुंभराज में रा.नि.मं. कुंभराज में 21 अगस्त को एवं रा.नि.मं. मृगवास में 23 अगस्त को आयोजित किए गए हैं।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि शिविर में समस्त पटवारी अपने-अपने प्रभार क्षेत्र के ग्रामों की बी-1 का वाचन करेंगे तथा तदनुसार नामांतरण के प्रकरण संशोधन पंजी में दर्ज करेंगे। अविवादित प्रकरणों का निराकरण संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा एवं विवादित प्रकरणों का निराकरण संबंधित वृत्त के तहसीलदार/नायब तहसीलदार के द्वारा किया जावेगा। 30 दिवस के पश्चात (यदि सार्वजनिक अवकाश है तो अगले दिवस) पुन: इसी स्थल पर निराकरण शिविर होगा, जिसमें नामांतरित किये गये खसरा की नकल एवं ऋण पुस्तिका हितग्राही को प्रदाय की जाएगी। बंटवारा चाहने वाले कृषकों के बंटवारा प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे।
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अविवादित प्रकरणों का निराकरण संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा एवं विवादित प्रकरणों का निराकरण संबंधित वृत्त के तहसीलदार/नायब तहसीलदार के द्वारा किया जावेगा। 30 दिवस के पश्चात (यदि सार्वजनिक अवकाश है तो अगले दिवस) पुन: इसी स्थल पर निराकरण शिविर होगा, जिसमें बंटवारा किये गये खातेदारों की नकल एवं ऋण पुस्तिका हितग्राही को प्रदाय की जाएगी। यदि सीमांकन के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उन्हें भी दर्ज किया जाए तथा फसल कटने के पश्चात निर्धारित रीति से आवेदक से सीमांकन शुल्क लिया जाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाये। धारा 250 के तहत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों को मौके पर लिया जाए। उन्हें अपने संबंधित न्यायालय में दर्ज किया जाकर दिन प्रतिदिन की पेशी लेकर शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण किया जाए।
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